ज्वालापुर पुलिस द्वारा पर्व में गुण्डा एक्ट के तहद अभियुक्त को किया जिला बदर हरिद्वार जनपद सीमा से बाहर रहने की भी दी गई चेतावनी

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पीयूष वालिया

*ज्वालापुर पुलिस द्वारा पर्व में गुण्डा एक्ट के तहद अभियुक्त को किया जिला बदर हरिद्वार जनपद सीमा से बाहर रहने की भी दी गई चेतावनी*

 

 

 

       दिनांक 28/12/2023 को वरिष्ठ उपनिरीक्षक ज्वालापुर द्वारा आदतन/पेशेवर अपराधियों पर कठोर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद हरिद्वार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में कोतवाली ज्वालापुर पुलिस द्वारा समाज की सौहार्द को खराब कर रहे आदतन अभियुक्त सत्येंद्र पुत्र गजेंद्र निवासी बाल्मीकि बस्ती कोतवाली ज्वालापुर हरिद्वार,की गुण्डा अधिनियम के तहत जिला बदर करने सम्बन्धित पत्रावली प्रेषित की गई थी।

 

उक्त परिपेक्ष में जिला अधिकारी महोदय द्वारा अभियुक्त गजेंद्र उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 2/3 गुण्डा अधिनिमय में 02 माह के लिए जनपद की सीमाओं से बाहर रखे जाने और बिना मा0 न्यायालय की अनुमित के जनपद हरिद्वार की सीमाओं में प्रवेश न करने के आदेश के क्रम में आज अभियुक्त सत्येंद्र पुत्र गजेंद्र निवासी बाल्मीकि बस्ती कोतवाली ज्वालापुर जनपद हरिद्वार को देहरादून बॉर्डर भेजते हुए जिला बदर की कार्यवाही की गई ।

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